संस्थापक दिवस और होली पर तीन दिन शहर में भारी वाहनों की नो इंट्री
शहर में संस्थापक दिवस और होली को लेकर जिला प्रशासन ने 3 मार्च से 5 मार्च तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। इस दौरान भारी वाहनों के परिचालन पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा। 3 मार्च को दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक और 4 मार्च को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

शहर में संस्थापक दिवस और होली को लेकर जिला प्रशासन ने 3 मार्च से 5 मार्च तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस दौरान शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा, ताकि आमलोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके और कार्यक्रमों का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। जारी आदेश के अनुसार 3 मार्च की दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, 4 मार्च की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा 5 मार्च को भी दोपहर 3 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
हालांकि बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, ताकि आम यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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