चेक बाउंस में तीन माह की सजा
जुगसलाई थाना क्षेत्र के सिमरन इजहार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शनिवार को तीन माह की सजा...

जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र के सिमरन इजहार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शनिवार को तीन माह की सजा सुनाई। अदालत ने सिमरन को चेक राशि समेत कुल 8.50 लाख रुपये भी देने को कहा है। यह राशि मानगो निवासी शकील खान को देने का फैसला सुनाया गया था। इसमें से 5000 रुपये नजारत में जमा करने को कहा गया है। आरोप के अनुसार, सिमरन ने वर्ष 2019 में शकील से 13 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लिया था। कर्ज लेने के बाद सिमरन ने 1 जुलाई 2019 को सात लाख का चेक दिया था। चेक को बैंक में डालने पर वह बाउंस हो गया था। दोनों के बीच का विवाद नहीं सुलझने पर अंततः शकील ने सिमरन के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।
