पीठासीन अधिकारी की बात नहीं मानने पर हो जाएगा केस
पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना कोई मतदान कर्मी विरमित नहीं होगा। सभी मतदान सामग्री जमा हो जाने के उपरांत और पीठासीन अधिकारी की इजाजत के बाद ही तीनों श्रेणी के मतदानकर्मी विरमित होंगे। पीठासीन...
पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना कोई मतदान कर्मी विरमित नहीं होगा। सभी मतदान सामग्री जमा हो जाने के उपरांत और पीठासीन अधिकारी की इजाजत के बाद ही तीनों श्रेणी के मतदानकर्मी विरमित होंगे। पीठासीन अधिकारी के आदेश की अवहेलना पर संबंधित मतदानकर्मी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एक्सएलआरआई के टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल पीठासीन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को यह चेतावनी जारी की। कहा, सभी मतदानकर्मी, मतदाताओं के समक्ष अपना उत्तम आचरण बनाए रखेंगे। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित कराएंगे। मतदान की समाप्ति के उपरांत उसी दिन सभी मतदानकर्मी वापस रिसीविंग सेंटर कोऑपरेटिव कॉजेल जमशेदपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान समाप्ति के उपरांत सभी मतदानकर्मी अपने पीठासीन अधिकारी के साथ मतदान सामग्री जमा कराने आएंगे। इस बार उनके पास दो-दो बीयू, 1 सीयू एवं 1 वीवीपैट सहित कुल 4 बॉक्स रहेंगे। सोमवार को टाउन हॉल सिदगोड़ा, रवीन्द्र भवन-साकची, माइकल जॉन सभागार एवं एक्सएलआरआइ के टाटा ऑडिटोरियम में पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।