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टायो रोल्स : दिवालिया प्रक्रिया पर दायर याचिका खारिज

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टायो रोल्स लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने दायर की थी। टायो रोल्स,...

टायो रोल्स : दिवालिया प्रक्रिया पर दायर याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 21 Jul 2019 02:06 AM
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राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टायो रोल्स लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने दायर की थी। टायो रोल्स, टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनी है।एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के दिवालिया कार्यवाही के फैसले के खिलाफ कोई हस्तेक्षप नहीं किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने पांच अप्रैल 2019 को टायो रोल्स के मामले में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) धारा 9 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के आवेदन को स्वीकार किया था। यह याचिका सुरेश नारायण सिंह ने दायर की थी। वे टायो रोल्स के 284 कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। एनसीएलएटी ने याचिका को खारिज करते हुए कहा इस तरह की प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही इस आधार यह गौर किया जा सकता है कि धारा 9 के तहत आवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं।

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