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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला : एमजीएम की सौ सीटों की मान्यता रहेगी बरकरार

महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की 100 सीटों की मान्यता बरकरार रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमजीएम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 100 सीटों की मान्यता बरकरार रखने का आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला : एमजीएम की सौ सीटों की मान्यता रहेगी बरकरार
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरTue, 19 Jun 2018 05:05 PM
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महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की 100 सीटों की मान्यता बरकरार रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमजीएम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 100 सीटों की मान्यता बरकरार रखने का आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया। यह जानकारी एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसी अखौरी ने सोमवार को बातचीत के दौरान दी।

डॉ. एसी अखौरी ने बताया कि मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा 31 मई को एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों की मान्यता रोक दी गई थी। इस कार्रवाई के पीछे कारण शिक्षकों व संसाधनों की कमी बताई गई थी। इस संबंध में झारखंड स्वास्थ्य विभाग व कॉलेज प्रबंधन की ओर से कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पत्राचार कर मान्यता रद्द नहीं करने की मांग की गई थी। पर सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया। अंतत: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 100 सीटों की मान्यता पर मंजूरी दे दी।

अब सीटों के लिए आवेदन देने की एमजीएम को जरूरत नहीं : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से एमबीबीएस की सीटों की मान्यता बढ़ाने के लिए आवेदन देने की तिथि घोषित की गई थी। इसके तहत 15 जून से सात जुलाई के बीच में आवेदन दिया जाना था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही 100 सीटों की मान्यता के लिए स्वीकृति दे दी है। ऐसे में एमजीएम प्रबंधन को अब सीट बढ़ोतरी के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

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