रंगदारी में अखिलेश, अमलेश सिंह सहित छह बरी
रंगदारी के एक मामले से अदालत ने अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह सहित छह लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में पहले निचली अदालत ने अखिलेश सिंह सहित अन्य को दो साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को बचाव पक्ष के...
रंगदारी के एक मामले से अदालत ने अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह सहित छह लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में पहले निचली अदालत ने अखिलेश सिंह सहित अन्य को दो साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत ने दोनों को बरी किया।
मामला वर्ष 2010 के 30 अक्तूबर का था। इसमें अमलेश सिंह व अन्य पर आरोप लगाया गया था कि उन लोगों ने ट्रांसपोर्टनगर स्थित सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट में जाकर रंगदारी मांगी थी। शिकायत में बताया गया था कि प्रतिटन लोडिंग के लिए वे लोग 20 रुपये मांग रहे थे। इस मामले में सिद्धि विनायक के प्रबंधक राजेन्द्र नाथ दास के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके कार्यालय में चार युवक आए और रंगदारी नहीं देने पर धमकी जान से हाथ धोने की धमकी देकर चले गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रंजन धारी सिंह ने बताया कि अखिलेश, अमलेश सिंह के अलावा अन्य आरोपी कन्हैया सिंह, सचिन कुमार, सुजीत सिंह, राजा श्रीवास्तव थे।