चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
चेक बाउंस करने के मामले में न्यायिक दंडाधिरी दर्शना की अदालत ने बुधवार को सोनारी वेस्ट ले आउट के रहने वाले रविंद्र सिंह सैनी को छह माह की सजा और 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के संबंध...
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरThu, 22 Mar 2018 05:34 PM
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चेक बाउंस करने के मामले में न्यायिक दंडाधिरी दर्शना की अदालत ने बुधवार को सोनारी वेस्ट ले आउट के रहने वाले रविंद्र सिंह सैनी को छह माह की सजा और 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना के संबंध में साकची बाराद्वारी के रहने वाले जयेश कुमार थैंकी ने साकची थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपी से जयेश का 25 लाख रुपये में एक मकान का सौदा हुआ था। कुछ माह के बाद आरोपी ने कहा कि उन्हें मकान नहीं बेचना है। इसके बाद 10 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। उसके बाद मामला थाने तक पहुंचा था।