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सोनारी में नाबालिग से छेड़खानी में दो साल की सजा

सोनारी की नाबालिग के साथ छेड़खानी व अश्लील मैसेज भेजने के मामले में शेख मजीद को अपर सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर दो हजार...

सोनारी में नाबालिग से छेड़खानी में दो साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरThu, 26 Sep 2019 11:47 PM
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सोनारी की नाबालिग के साथ छेड़खानी व अश्लील मैसेज भेजने के मामले में शेख मजीद को अपर सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उसे आईटी एक्ट की धाराओं के तहत भी दोषी पाया गया, जिसमें दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। मामला वर्ष 2017 का है। आरोपी शेख मजीद सोनारी की नाबालिग के साथ छेड़खानी करता था। इसके अलावा मोबाइल पर अश्लील मैसेज करता था। शेख मजीद की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद महिला थाना की पुलिस ने आरोपी शेख मजीद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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