जुगसलाई में बगैर रजिस्ट्रेशन सैप्टिक टैंक साफ करने पर लगेगा जुर्माना
जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में सैप्टिक टैंक की सफाई करने वाली एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना सफाई करने पर कार्रवाई की जाएगी। एजेंसियों के कर्मचारी गाद को खुले में बहाते थे, जिससे प्रदूषण और बीमारियों का खतरा था। नए नियमों के तहत स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।

जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में सैप्टिक टैंक की सफाई करने वाली एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन सैप्टिक टैंक साफ करने पर नगर परिषद कार्रवाई करेगी। मशीन जब्त करने के साथ जुर्माना वसूला जाएगा। जुगसलाई नगर परिषद से सैप्टिक टैंक की सफाई के नियम को लेकर यह आदेश हुआ है। क्योंकि, नगर परिषद को सूचना मिली है कि एजेंसी के कर्मचारी सैप्टिक टैंक के गाद को खुले में या नालों में बहाते हैं। इससे न सिर्फ नदी प्रदूषित हो रही है, बल्कि दुर्गंध फैलने से बीमारियों का खतरा है। रजिस्ट्रेशन के बाद नगर परिषद एजेंसी के कर्मचारी को सैप्टिक टैंक सफाई का प्रशिक्षण देंगे और भविष्य में गाद का निपटारा फीकल स्लज में कराया जाएगा।
स्वच्छता को लेकर नगर परिषद घाघीडीह में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी, ताकि सैप्टिक टैंक के गाद का निस्तारण कर खाद बन सके। टैंक के गाद का ट्रीटमेंट कराने से क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त होगा और स्वच्छता के साथ पर्यावरण सुरक्षा होगी।शिव घाट पर बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटनालों के गंदे पानी को साफ कर नदी में प्रवाहित करना जुगसलाई नगर परिषद की योजना में है। इससे शिव घाट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का सर्वे हुआ है, क्योंकि बागबेड़ा एवं जुगसलाई के नालों का पानी यहां से खरकई नदी में जाता है। पर्यावरण सुरक्षा व नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नालों के पानी को गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर नदी में छोड़ा जाएगा। जेएनएसी भी स्वर्णरखा व खरकई नदी किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली है।
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