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होटल अल्कोर मामले में राजू भालोटिया की जमानत याचिका नामंजूर

होटल अल्कोर मामले में राजू भालेटिया की जमानत याचिका जिला जज की अदालत ने नामंजूर कर दी। राजू भालोटिया जेल में बंद...

होटल अल्कोर मामले में राजू भालोटिया की जमानत याचिका नामंजूर
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 07 Jun 2020 06:06 PM
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होटल अल्कोर मामले में राजू भालेटिया की जमानत याचिका जिला जज की अदालत ने नामंजूर कर दी। राजू भालोटिया जेल में बंद है।

राजू भालोटिया की जमानत की पैरवी अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू कर रहे थे। शनिवार को जमानत की अर्जी पर प्रधान जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इसी आरोप में होटल अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल, ठेकेदार राजेश कुमार मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, ट्रेवल एजेंट राहुल कुमार अग्रवाल सहित अन्य की जमानत की अर्जी इसी अदालत से नामंजूर हो चुकी है।

हाईकोर्ट में लिस्टिंग का इंतजार

अब सभी आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकार्ट में दाखिल की गयी है, लेकिन अब तक उनकी याचिका की लिस्टिंग नहीं की गयी है। लिस्टिंग होने के बाद ही जमानत की अर्जी पर सुनवाई की तिथि मिलेगी।

मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती

होटल अल्कोर व अन्य कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों के वेतन के लिए आयुक्त के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। आयुक्त कार्यालय से इस बारे में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में आदेश के आने की संभावना है।

यह है मामला

25 अप्रैल को बिष्टूपुर स्थित होटल अल्कोर में सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी थी। दबिश के दौरान वहां स्पा खुला हुआ था। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक युवती सहित आठ लोगों को जेल भेजा था। इन पर होटल में देह व्यापार का आरोप लगा है। इस मामले में पहले सीजेएम के कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जमानत के लिए छह लोगों ने जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई चल रही थी।

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