बेवजह चेन पुलिंग करने से लगेगा जुर्माना और जाना पड़ेगा जेल

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर। ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग नहीं करना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यात्रियों से यह आग्रह किया है।

बेवजह चेन पुलिंग करने से लगेगा जुर्माना और जाना पड़ेगा जेल

जमशेदपुर। ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग नहीं करना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यात्रियों से यह आग्रह किया है। रेलवे के अनुसार, किसी ट्रेन में यात्री की तबीयत बिगड़ने, आग लगने या कोई गंभीर हादसा होने या किसी परिजन के स्टेशन पर छूटने की स्थिति में चेन पुलिंग करना चाहिए। चक्रधरपुर मंडल ने बताया बेवजह चेन पुलिंग के जोन ने बताया कि, जनवरी 2026 से 8 अप्रैल तक 297 मामला सामने आया। इससे 276 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें फरवरी में 74 मामले में 68 धराए और मार्च 99 ट्रेनों की चेन पुलिंग में 94 लोगों की गिरफ्तारी हुई जबकि अप्रैल में अभी तक 30 मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

रेलवे ने बताया कि, 29 ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग करने से जुर्माना या जेल दोनों हो सकता है। इससे यात्रियों में जागरूकता अभियान भी चल रहा है।

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