ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड जमशेदपुरअब कर्मचारियों के भत्तों पर भी की जाएगी पीएफ कटौती

अब कर्मचारियों के भत्तों पर भी की जाएगी पीएफ कटौती

20 लाख रुपये तक ग्रेच्यूटी में आयकर छूट की अधिसूचना जारी होने के बाद टाटा स्टील के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नयी उम्मीद जगी है। मंगलवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने...

अब कर्मचारियों के भत्तों पर भी की जाएगी पीएफ कटौती
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 27 Mar 2019 04:56 PM
ऐप पर पढ़ें

20 लाख रुपये तक ग्रेच्यूटी में आयकर छूट की अधिसूचना जारी होने के बाद टाटा स्टील के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नयी उम्मीद जगी है। मंगलवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिष्टूपुर स्थित यूनियन कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की। कर्मचारियों का कहना था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कंपनियों के पीएफ के कैलकुलेशन में स्पेशल एलाउंस को शामिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) ने भी इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। लिहाजा, टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए इस दिशा में पहल होनी चाहिए। भविष्य निधि की कटौती में बेसिक, डीए के साथ एलाउंस को भी जोड़ा जाना चाहिए। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट शाहनवाज आलम ने कहा कि संबंधित फैसले से उन मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारियों को अधिक फायदा होगा। जहां कर्मचारियों का बेसिक कम रखकर कंपनियां पैसे एलाउंस के नाम पर देती है। यूनियन पदाधिकारियों ने आश्वसन दिया कि यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के जरिये इस दिशा में प्रबंधन से वार्ता होगी। इस संबंध में पूछे जाने पर यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने कहा कि फिलहाल कंपनी में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में सिर्फ बेसिक और डीए के योग का बारह प्रतिशत पीएफ मद में कटौती का प्रावधान है। नियमत: जितनी राशि कर्मचारियों के वेतन से कटौती होती है, उतनी ही राशि नियोक्ता को भी जमा करना पड़ता है। भत्तों पर पीएफ कटौती नहीं होती है। अब भत्तों पर भी पीएफ कटौती होगी। नियोक्ता पीएफ मद में कम अंश लगने के लिए कर्मचारियों के बेसिक में कम वृद्धि कर भत्तों पर राशि को समायोजित करते रहे हैं। अब नए नियम लागू होने पर नियोक्ता को भत्तों पर भी बारह प्रतिशत की दर से पीएफ मद में अंश देना होगा। इसका लाभ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी राशि के रुप में मिलेगा। नियोक्ता को पीएफ मद में अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें