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सिख समाज को प्रधान सचिव के आदेश पर आपत्ति

सिख समाज को मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव के उस आदेश पर आपत्ति है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में सरकारी से स्वीकृत पद पर नियुक्ति को लेकर कार्यपालक आदेश जारी किया...

सिख समाज को प्रधान सचिव के आदेश पर आपत्ति
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSat, 26 May 2018 02:20 AM
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सिख समाज को मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव के उस आदेश पर आपत्ति है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में सरकारी से स्वीकृत पद पर नियुक्ति को लेकर कार्यपालक आदेश जारी किया है। सिख समाज का मानना है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है। सेन्ट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को शु्क्रवार को सौंपा। इसमें कहा गया कि विभिन्न गुरुद्वारा कमेटियों और पंजाबी सभा के द्वारा स्कूलों का संचालन किया जाता है। इनमें सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर शिक्षक और कर्मचारी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। मगर हाल के वर्षों में गुरुद्वारा कमेटियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन और संपुष्टि नहीं हो रही है जिसकी वजह से उनके वेतन का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। मगर इस हाल में भी वे सेवा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए मानव संसाधन एवं कार्मिक विभाग को उचित आदेश देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में सतवीर सिंह सोमू, सुखविन्दर सिंह राजू, बलबिन्दर सिंह बबले, गुरदीप सिंह लाडी, मंजीत सिंह बबलू, रंजीत सिंह, मंजीत सिंह और बलजीत सिंह आदि शामिल थे।

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