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अब ट्रेन का टिकट रद्द कराने पर नहीं होना पड़ेगा परेशान, रेलवे ने किये नियम में ये बदलाव

रेलवे आरक्षण केंद्र से कार्ड द्वारा बुक टिकट को रद्द कराने पर यात्री के बैंक

अब ट्रेन का टिकट रद्द कराने पर नहीं होना पड़ेगा परेशान, रेलवे ने किये नियम में ये बदलाव
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरFri, 01 Jan 2021 05:24 PM
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रेलवे आरक्षण केंद्र से कार्ड द्वारा बुक टिकट को रद्द कराने पर यात्री के बैंक खाते में रिफंड राशि अब तत्काल जाएगी। अभी यात्रियों को टिकट रिफंड की रकम मिलने में चार-पांच दिन लग जाते हैं, जबकि टिकट बुक कराने के समय कार्ड नंबर डालते ही बैंक खाते से तत्काल राशि कट जाती है। इससे रेलवे कार्ड से टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटा है। वहीं, यात्री सुविधा एवं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे में रोज नए नियम बनते हैं। इसके तहत वाणिज्य विभाग के वर्षों पुराने नियम में बदलाव की तैयारी शुरू है, ताकि यात्रियों की परेशानी दूर करने समेत रेलवे में व्यवसाय करने वालों को अवसर प्रदान कर सके।

जोन से मांगा सुझाव: नियम में बदलाव के लिए रेलवे बोर्ड ने दक्षिण-पूर्व समेत सभी जोन से 24 दिसंबर तक सुझाव मांगा था। इससे रेलवे वाणिज्य विभाग में मार्च 2021 से नया प्रावधान लागू होने की उम्मीद है। हालांकि रेलवे ने कई बार टिकट, खानपान एवं किसी तरह की नई सुविधा शुरू होने पर कामर्शियल सर्कुलर द्वारा नियम में बदलाव किया है।

कैशलैस पर जोर: इंटरनेट के दौर में टिकट व अन्य तरह की सुविधा को नए वाणिज्य नियम में शामिल किया जाएगा, ताकि यात्रियों एवं ग्राहकों को कैशलैस ट्रांजेक्शन व अन्य सुविधा मुहैया कराने का नया सिस्टम अपडेट हो, क्योंकि रेलवे वाणिज्य विभाग के नियम में अबतक मैनुअल आरक्षण ही दर्ज है। नए नियम में ऑनलाइन बुकिंग की सभी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा।

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