नागाडीह हत्याकांड के दूसरे मामले में 6 जून को होगी सुनवाई
नागाडीह हत्याकांड के दूसरे मामले की सुनवाई 6 जून को एडीजे-5 की अदालत में होगी। बागबेड़ा पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है। 18 मई 2017 को बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीणों ने चार लोगों की हत्या की। मुख्य मामले में 28 आरोपियों में से पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

नागाडीह हत्याकांड के दूसरे मामले में 6 जून को एडीजे-5 की अदालत में सुनवाई होगी। बागबेड़ा पुलिस ने हत्याकांड के बाद मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया था। इस मामले में डॉक्टर टुडू, जगत मार्डी समेत सौ से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि 18 मई 2017 की शाम बच्चा चोरी की अफवाह पर नागाडीह में ग्रामीणों की भीड़ ने लाठी, डंडे और पत्थर से मारकर जुगसलाई के विकास वर्मा, गौतम वर्मा, गंगेश और वृद्धा रामसखी देवी की हत्या कर दी थी। हत्या का मुख्य मामला बागबेड़ा थाना में उत्तम वर्मा ने दर्ज कराया था।
मुख्य मामले में अदालत ने 28 आरोपियों में से पांच को दोषी ठहराते हुए 8 अक्तूबर 2025 को राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें चार दोषी जेल से अपील पर जमानत पर रिहा हो चुके हैं। डॉक्टर टुडू ने बाद में सरेंडर किया था और दोनों मामलों में अदालत में पेश हो रहे हैं।
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