Mandatory Licenses for RO Plants and Water Supply in Jugsalai Jharkhand बगैर लाइसेंस के आरओ प्लांट लगाने पर 50 हजार जुर्माना, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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बगैर लाइसेंस के आरओ प्लांट लगाने पर 50 हजार जुर्माना

जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में आरओ प्लांट और जलापूर्ति सेवा के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जो लोग लाइसेंस नहीं लेंगे, उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। नगर परिषद ने सभी आवश्यक दस्तावेज 15 दिनों में...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 25 Dec 2024 06:06 PM
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बगैर लाइसेंस के आरओ प्लांट लगाने पर 50 हजार जुर्माना

जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में आरओ प्लांट लगाने या फिर जलापूर्ति सेवा मुहैया कराने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। झारखंड में भू-जल संरक्षण व जल संसाधन प्रबंधन को लेकर यह प्रावधान है। लाइसेंस नहीं लेने वालों पर 50 हजार रुपये जुर्माना व अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जुगसलाई नगर परिषद ने मंगलवार को जलापूर्ति से जुड़ी एजेंसियों के लिए आदेश जारी हुआ है, ताकि 15 दिनों में सभी आवश्यक दस्तावेज (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, होल्डिंग टैक्स, ट्रेडिंग लाइसेंस, बिजली बिल व अन्य) कार्यालय में जमा कर लाइसेंस बनवा लें। निर्धारित समय के बाद औचक जांच में बगैर लाइसेंस के आरओ प्लांट लगाकर जलापूर्ति करने वालों पर जुर्माना समेत अन्य कार्रवाई होगी। आरओ प्लांट को नगर परिषद के कर्मचारी सील भी कर सकते हैं। इधर, कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने बताया कि नमस्ते योजना के तहत सफाईकर्मियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा व अन्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू है। जो सफाईकर्मी सेप्टिक टैंक सफाई वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर, 19 नवंबर से शुरू वर्ल्ड टॉयलेट डे का समापन नगर परिषद कार्यालय में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के साथ होगा। मंगलवार को नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, स्वच्छता विशेषज्ञ अमृता साक्षी व स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर चन्द्रलता जैन द्वारा सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय के सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी जैकेट, वर्दी, हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, गम बूट व अन्य सुरक्षा संसाधन मुहैया कराए गए।

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