
आज से बदलेंगे टोल नियम, डिजिटल पेमेंट पर मिलेगी राहत
15 नवंबर 2025 से भारत के टोल प्लाजा पर नए नियम लागू होंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यदि फास्टैग काम नहीं करता है तो कैश पेमेंट पर दोगुना शुल्क लगेगा। डिजिटल भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल देना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।
शनिवार 15 नवंबर से देशभर के टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव दिखेगा। टोल सिस्टम में 15 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में संशोधन कर टोल भुगतान के नए प्रावधान लागू किए हैं। इसमें सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया है। यानी फास्टैग से भुगतान न होने की स्थिति में यदि आप कैश पेमेंट करते हैं, तो आपको वास्तविक शुल्क का दोगुना देना होगा। हालांकि, यदि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको अधिक नुकसान नहीं होगा। ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है।
यानी अब 15 नवंबर से फास्टैग सही तरीके से काम करने पर सामान्य टोल फीस ही लगेगी, लेकिन फास्टैग फेल या अमान्य होने पर कैश पेमेंट में दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, यदि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको केवल 1.25 गुना टोल देना पड़ेगा।

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