पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
बर्मामाइंस थाना क्षेत्र की कैरेज कॉलोनी हरिजन बस्ती में गला रेतकर पत्नी राखी मुखी की हत्या करने के मामले में एडीजे वन अशोक कुमार टू की अदालत ने सोमवार को पति मनोज मुखी को उम्रकैद की सजा...
बर्मामाइंस थाना क्षेत्र की कैरेज कॉलोनी हरिजन बस्ती में गला रेतकर पत्नी राखी मुखी की हत्या करने के मामले में एडीजे वन अशोक कुमार टू की अदालत ने सोमवार को पति मनोज मुखी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसके अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामले में सास बिंदा मुखी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
राखी मुखी की शादी वर्ष 2009 में हुई थी। शादी में बाइक समेत, नकदी भी मांग के हिसाब से मायका पक्ष की ओर से दिया गया था। शादी के तीन माह बाद से ही परिवार के लोग दहेज के लिए मारपीट करने लगे थे।
15 मई को टांगी से गला रेता
आरोपी ने 15 मई 2010 को पत्नी का गला टांगी से रेत दिया। इसकी जानकारी पड़ोस के एक व्यक्ति ने फोन करके मायका पक्ष के लोगों को दी। इसके बाद परिवार के लोग जब पहुंचे तो देखा कि गले में ही टांगी है और गला आधा कटा हुआ है। इसके बाद मामले में आरोपी पति के अलावा सास को भी बनाया गया था।