कैरव अपहरण केस के आरोपी मोहन की अर्जी रद्द
जमशेदपुर में उद्यमी कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी को हुआ था। पुलिस ने 26 जनवरी को उसे बरामद किया। अपहरण केस में मोहन कुमार प्रसाद को पटना से गिरफ्तार किया गया, जिसकी जमानत अर्जी सीजेएम अदालत ने रद्द कर दी। अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जमशेदपुर। उद्यमी कैरव गांधी अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार मोहन कुमार प्रसाद की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से रद्द कर दी गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस अर्जी पर किसी आदेश की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने 28 जनवरी को मोहन कुमार प्रसाद को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि अपहरण में मोहन की स्कॉर्पियो भी शामिल थी। बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपी ने यह वाहन काफी पहले बेच दिया था। बिष्टूपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया निवासी कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी को हुआ था। पुलिस ने 26 जनवरी की रात उसे बरही से बरामद किया।
अपहरण मामले में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जारी रखी हुई है।
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