नगर निकाय चुनावों के विरोध में 21, 22 और 23 फरवरी को कोल्हान प्रमंडल में बंद का एलान
झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नगर निकाय चुनावों के विरोध में 'आदिवासी छात्र एकता' ने 21 से 23 फरवरी 2026 तक शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है। संगठन ने चुनावों को असंवैधानिक बताते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आदिवासियों के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है।
झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नगर निकाय चुनावों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। 'आदिवासी छात्र एकता' की केंद्रीय कमेटी ने इन चुनावों को असंवैधानिक बताते हुए आगामी 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को पूरे प्रमंडल में शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है। संगठन ने इस संबंध में उपायुक्त को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें झारखंड सरकार और राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव कराने के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।संगठन का तर्क है कि भारतीय संविधान के भाग IXए के प्रावधान पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते।
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'पेसा कानून 1996' बनाया गया है, उसी तर्ज पर नगर निकायों के लिए संसद द्वारा अब तक कोई विशिष्ट 'नगरपालिका विस्तार अधिनियम' नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत चुनाव कराना न केवल अनुच्छेद 244(1) का उल्लंघन है, बल्कि यह आदिवासियों के अस्तित्व और उनके 'जल, जंगल, जमीन' की सुरक्षा के लिए बने कानूनों के विरुद्ध भी है।समिति ने टाटा स्टील की लीज नवीनीकरण और जमशेदपुर नगर निगम के गठन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कोल्हान के अनुसूचित जिलों में बिना संवैधानिक संशोधन के नगर निकाय थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। संगठन के संयोजक इन्द्र हेम्ब्रम ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन असंवैधानिक कदमों को नहीं रोकती है, तो आदिवासी समाज अपनी पहचान बचाने के लिए आंदोलन को और उग्र करेगा। फिलहाल, तीन दिवसीय बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरे कोल्हान में चक्का जाम की तैयारी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है।
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