पूर्वी सिंहभूम में अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध क्वार्ट्ज पत्थर खनन और हाथियों की सुरक्षा से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को जवाब देने का निर्देश दिया है। यदि अवैध खनन पर रोक नहीं लगी, तो कोर्ट स्वयं कार्रवाई करेगी।

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत गुड़ाबांधा प्रखंड के रंगाटांड, बकराकोचा और कनियालुका जंगल में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रार्थी सिरमा देवगम द्वारा दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, वन विभाग, खनन विभाग, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट रूप से बताने को कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की गई है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस अवधि में अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जाती है तो कोर्ट स्वयं कड़ा कदम उठाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हाल में अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। प्रार्थी के अधिवक्ता जितेश कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा दाखिल जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि संबंधित क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व क्षति हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया को खुली छूट मिली हुई है और वे बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि क्षेत्र में विचरण करने वाले हाथियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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