अवैध निर्माण मामले में एक प्रतिवादी को मिली अंतरिम राहत

Feb 11, 2026 05:31 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में प्रतिवादी कहकशा नाहिद को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने भवन ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी।

अवैध निर्माण मामले में एक प्रतिवादी को मिली अंतरिम राहत

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े बहुचर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक प्रतिवादी को अंतरिम राहत प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 13 कहकशा नाहिद के भवन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से दलील दी गई कि उन्हें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में शीर्ष अदालत ने कई प्रतिवादियों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

इसी आधार पर भवन ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं, प्रार्थी राकेश कुमार झा की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने 14 और 28 जनवरी 2026 को पारित हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट पूर्व में सख्त निर्देश दे चुका है, जिन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। 14 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं की समिति की रिपोर्ट के आधार पर जेएनएसी को 24 प्रतिवादियों के अवैध भवन तोड़ने का आदेश दिया था। 28 जनवरी को संशोधन और रोक से जुड़ी अर्जियां भी खारिज कर दी गई थीं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जहां कुछ प्रतिवादियों को राहत मिल चुकी है। अगली सुनवाई नौ मार्च को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले पर हाईकोर्ट में अब नौ मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी कहकश नाहिद की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कई प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। राकेश कुमार झा ने जमशेदपुर में नियम की अनदेखी कर अवैध निर्माण को चुनौती दी है।

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