अक्षेस ने तीसरे दिन भी कदमा, सोनारी, बिष्टूपुर में कराई मापी, नोटिस जारी
जमशेदपुर में नक्शा विरुद्ध निर्माण मामले में मंगलवार को भवनों की मापी पूरी की गई। अक्षेस ने 24 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है और इसे पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

जमशेदपुर अक्षेस प्रबंधन की गले की फांस बने नक्शा विरुद्ध निर्माण मामले में मंगलवार को भी संबंधित भवनों की मापी कराई गई। यह मापी कदमा, सोनारी और बिष्टूपुर के भवनों की कराई गई। अक्षेस के इंजीनियरों ने कर्मचारियों की मदद से यह मापी की। मापी का काम अब पूरा हो गया है। सबसे अधिक अवैध निर्माण साकची में है। अक्षेस की ओर से सभी 24 नक्शा विरुद्ध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे उपनगर आयुक्त की कोर्ट में पक्ष रखें कि उन्हें इस मामले में क्या कहना है। दरअसल, यह एक वैधानिक प्रक्रिया है।
इस सुनवाई के बाद फिर अक्षेस को इन 24 भवनों के अवैध हिस्से को तोड़ना ही होगा। हालांकि इससे पूर्व मापी सहित अन्य रिपोर्ट अक्षेस के उपनगर आयुक्त को उपायुक्त के पास जमा करनी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने राकेश झा की जनहित याचिका पर सुनवाई में पिछले सप्ताह पारित नक्शा से अधिक या अलग निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। इसके कारण रविवार से उन 24 भवनों की मापी कराई जा रही है, जिनके विरुद्ध मोटे तौर पर अवैध निर्माण का आरोप है। इसपर निगरानी के लिए हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा गया है। साथ ही तोड़ने के बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है।
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