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रोड टैक्स डिफॉल्टर हैं तो वाहन लगाकर ही रखें

अभी व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ कोई जांच अभियान नहीं चलाया जा रहा है। परंतु चलने वाले इक्का-दुक्का वाहन किसी न किसी वजह से फंस ही जाते हैं। जब फंस जाते हैं, तो उनके सारे कागजातों की जांच हो जाती है।...

रोड टैक्स डिफॉल्टर हैं तो वाहन लगाकर ही रखें
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 12 Jul 2020 07:41 PM
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अभी व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ कोई जांच अभियान नहीं चलाया जा रहा है। परंतु चलने वाले इक्का-दुक्का वाहन किसी न किसी वजह से फंस ही जाते हैं। जब फंस जाते हैं, तो उनके सारे कागजातों की जांच हो जाती है। और अगर रोड टैक्स डिफॉल्टर निकल गए तो फिर भगवान ही मालिक। टैक्स फेल होने की तिथि तीन महीने से अधिक नहीं हुई है तो निर्धारित टैक्स का दोगुना जुर्माना और दोगुना ऑनलाइन टैक्स देकर वाहन छूट जाएगा। इस प्रकार निर्धारित टैक्स का कम से कम चार गुना पैसा लगना तो तय है।

परंतु रोड टैक्स चुकाने की अवधि अगर तीन महीने से अधिक हुई, तो जितने महीने उससे निर्धारित टैक्स को गुनाकर जमा करना पड़ता है। मान लीजिए किसी वाहन का टैक्स 5 हजार तिमाही है। और वह छह महीने से टैक्स फेल है तो उसे 30 हजार रुपये फाइन डीटीओ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा 10 हजार रुपए ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर वह अपडेट होगा। इसलिए जानकारों का कहना है कि अभी टैक्स फेल वाहन लेकर निकलने से अच्छा है, लगाकर रखें।

परंतु कोरोना में पहले की तरह भाड़ा मिल नहीं रहा। और कभी मिल गया तो लालच में आकर टैक्स फेल वाहन को सड़क पर उतारना वाहन मालिकों को महंगा पड़ रहा है। फिटनेस का जुर्माना अलग है। इस कारण फंसने वाले वाहन मालिक जुर्माना भरते समय रुआंसा हो जा रहे हैं।

38 हजार डिफॉल्टर पर है 105 करोड़ का बकाया

पूर्वी सिंहभूम जिले में परिवहन का व्यवसाय अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। यही कारण है कि यहां वाहनों की संख्या भी काफी काफी है। डीटीओ दिनेश रंजन के अनुसार वर्तमान समय में 38,008 वाहनों पर 105 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। जून के बकाया के संबंध में सभी को नोटिस जल्द जारी होने वाला है।

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