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पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पति को दो वर्ष की सजा

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने के आरोपी अली हुसैन को दो वर्ष की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा नहीं...

पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पति को दो वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरFri, 25 May 2018 03:28 PM
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अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने के आरोपी अली हुसैन को दो वर्ष की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि तीन माह अतिरिक्त और बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में अधिवक्ता कामेश्वर महतो ने बहस की। इसके खिलाफ घाटशिला थाना में कांड संख्या 32/10 मऊभंडार के धरमबहाल निवासी रजिया खातुन ने अपने पति अली हुसैन ,जामली खातुन, शेर मुहम्म्द और अमना फरान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला शिकायतवाद से थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था।

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