Hindi NewsJharkhand NewsJamshedpur NewsHigh Court Orders Strict Action Against Illegal Constructions in Jamshedpur
अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेएनएसी हुआ सक्रिय

अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेएनएसी हुआ सक्रिय

संक्षेप: जमशेदपुर में अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी जोनल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें निर्माण मानकों के उल्लंघन की विस्तृत जानकारी जुटाने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त न करने की बात कही है।

Mon, 17 Nov 2025 05:47 PMNewswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के कमांड क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार लगाने के बाद सभी जोनल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हुए निर्माण मानकों के उल्लंघन की विस्तृत जानकारी जुटाकर निर्धारित प्रारूप में टेबुलर रिपोर्ट तैयार करें। हाईकोर्ट ने जेएनएसी को 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पेश करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि कितने निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं बने, कहां ऊंचाई और सेटबैक का उल्लंघन हुआ, किन भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया, कितने अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई और कितने मामलों में कार्रवाई अभी लंबित है।

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कई मकान बिना नक्शा स्वीकृति के बने हैं सूत्रों के अनुसार, कई इलाकों में भवन निर्माण नियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आया है। कई मकानों में बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण किया गया है, जबकि कुछ बहुमंजिला इमारतों में निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण होने की शिकायतें मिली हैं। कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद जेएनएसी अब इन मामलों की अपडेटेड, पारदर्शी और सटीक रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी निर्माण को बगैर निरीक्षण छोड़ा न जाए। साथ ही पुराने मामलों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उठाए गए कदमों का विवरण रिपोर्ट में शामिल है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।