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गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार

गोलमुरी थाना क्षेत्र के बिरसानगर जोन नंबर 7 में हुई 65 वर्षीय दुबराज लोहार की गैर इरादतन हत्या मामले में उसके ही पड़ोसी सुधीर लोहार को एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। सजा...

गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 13 Jun 2018 03:58 PM
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गोलमुरी थाना क्षेत्र के बिरसानगर जोन नंबर 7 में हुई 65 वर्षीय दुबराज लोहार की गैर इरादतन हत्या मामले में उसके ही पड़ोसी सुधीर लोहार को एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। सजा की बिंदुओं पर बुधवार को फैसला होगा। प्राथमिकी 14 जून 2017 को दर्ज कराई गई थी।

दर्ज मामले के अनुसार दुबराज ने सुधीर के घर में काम किया था। काम के दौरान 500 रुपये बकाया था। उसी रुपये की मांग मृतक ने सुधीर के भाई दीपक से की थी। इस बात को लेकर सुधीर ने घर के पास ईंट से सिर के पिछले हिस्से पर हमला कर जख्मी कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में 13 जून की रात 9 बजे मौत हो गई थी।

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