आर्म्स एक्ट में बिहार के भोजपुर का गंगाधर दोषी करार
सीतारामडेरा इलाके से आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार बिहार के भोजपुर के शाहपुर निवासी गंगाधर ओझा को एडीजे वन की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया...
सीतारामडेरा इलाके से आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार बिहार के भोजपुर के शाहपुर निवासी गंगाधर ओझा को एडीजे वन की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने एक अन्य आरोपी लालबाबू सिंह को बरी कर दिया है। मामले में सजा के विंदु पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। घटना 6 जुलाई 2010 की है और मामले में पांच लोगों की गवाही हुई थी।
धालभूमगढ़ के प्रदीप पांडेय ने खोला था राज : घटना के दिन पुलिस शहर के मेरिन ड्राइव इलाके में छापेमारी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने धालभूमगढ़ के प्रदीप पांडेय को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को बताया था कि गंगाधर ओझा छह जुलाई को पटना-टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से भारी संख्या में गोली लेकर उसे बेचने के लिए आ रहा है।
मदन महतो ने दिया था आर्डर : गंगाधर ओझा गोली को बेलपहाड़ी के मदन महतो को बेचने के लिए ट्रेन से आ रहे थे। इसके पहले मदन से एडवांश में रुपये भी ले चुका था।
ये हुआ था बरामद : पुलिस ने गंगाधर के पास से एके 47 का 36 पीस गोली, एसएलआर 762 का 152 पीस गोली, 7.65 बोर का 20 पीस गोली, .315 का 12 पीस गोली, 5.56 इंसास का 21 पीस गोली बरामद किया था। पुलिस को कुल 350 पीस गोली बरामद हुआ था। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।