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प्रचार सामग्री पर नियमावली का अनुपालन करें : डीडीसी

उप विकास आयुक्त सह व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी बी महेश्वरी की अध्यक्षता में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में बैठक...

प्रचार सामग्री पर नियमावली का अनुपालन करें : डीडीसी
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 10 Nov 2019 05:12 PM
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उप विकास आयुक्त सह व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी बी महेश्वरी की अध्यक्षता में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में बैठक हुई। इसमें सभी मुद्रण संस्थानों को पोस्टर, पंपलेट आदि के मुद्रन के संबंध में निर्वाचन आयोग की नियमावली का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ ही प्रकाशक का नाम स्पष्ट शब्दों में जिक्र करना अनिवार्य होगा। प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, जिस पर स्वयं प्रकाशक का हस्ताक्षऱ एवं दो अन्य व्यक्ति (जो उसे पहचानते हों), द्वारा अभिप्रमाणित रहे और मुद्रण कार्य समाप्ति के दो दिनों के अंदर प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ, प्रकाशित सामग्री की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जानी अनिवार्य होगी। प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय है, जिसके अंतर्गत कारावास अथवा 2000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक या व्यवस्थापक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसमें नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्र को समाप्त किये जाने की भी कार्यवाही शामिल है।

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