कर्मचारियों के ईपीएफओ में पंजीकरण को लेकर आज लाइव सत्र में दी जाएगी जानकारी
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी, जिसका उद्देश्य अपंजीकृत कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज में शामिल करना है। नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर की थी। योजना का उद्देश्य अपंजीकृत कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज में शामिल करने और पुराने अनुपालन को नियमित करने का अवसर देना है। इसी क्रम में ईपीएफओ द्वारा 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे विशेष लाइव सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पीबी वर्मा योजना के विभिन्न प्रावधान और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
यह योजना 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच नियुक्त हुए थे, लेकिन ईपीएफ अधिनियम के तहत नामांकित नहीं किए गए थे। नियोक्ता इस अवधि में ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से इसकी घोषणा कर सकते हैं। वे सभी प्रतिष्ठान, चाहे वे पहले से ईपीएफ के तहत पंजीकृत हों या नहीं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि वे नियोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनपर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की धारा 7 ए, अनुच्छेद 26बी या अनुच्छेद 8 के तहत कार्यवाही चल रही हो। यदि पूर्व में कर्मचारी का अंशदान नहीं काटा गया था तो नियोक्ताओं को कर्मचारी की हिस्सेदारी नहीं देनी होगी। हालांकि, उन्हें अपने हिस्से का योगदान, ब्याज (धारा 7क्यू के तहत), प्रशासनिक शुल्क और 100 प्रति प्रतिष्ठान का जुर्माना देना होगा। ईपीएफओ ने यह भी साफ किया कि इस योजना के तहत घोषणा करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को बिना जटिल प्रक्रिया के पुराने अनुपालनों को नियमित करने और अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि के दायरे में लाने का मौका देना है।
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