पद रिक्त होने पर 30 दिन में होगा ग्रामसभा अध्यक्ष का चयन
झारखंड में ग्रामसभा अध्यक्ष का पद खाली होने पर 30 दिनों के भीतर नए अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है। पद रिक्त होने पर 10 दिन के अंदर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। ग्राम प्रधान की नियुक्ति में पारंपरिक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विवाद की स्थिति में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

ग्रामसभा अध्यक्ष या ग्राम प्रधान का पद अगर खाली होता है तो 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से दूसरा अध्यक्ष चुन लेना है। पद खाली होने पर नए अध्यक्ष को चुनकर 10 दिन के भीतर इसकी सूचना बीडीओ, डीडीसी या डीसी को अनिवार्य रूप से दे देनी है। यह ग्रामसभा का दायित्व है। माझी, मुंडा, पाहन या महतो जैसे पारंपरिक नाम से पुकारे, पहचाने जाने वाले व्यक्तियों को इस नियुक्ति में प्राथमिकता देनी है। पेसा कानून के तहत झारखंड सरकार ने जो नियमावली-2025 बनाई है, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। ग्राम प्रधान चयन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है।
इसमें बताया गया कि सात दिन के भीतर रिक्त पद की पहचान कर पंचायत सचिव इसकी सूची बनाएंगे, जिसका बीडीओ सत्यापन करेंगे। इसके बाद ग्रामसभा की बैठक की सूचना दी जाएगी। सात दिन पहले सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी। ग्रामसभा के सूचना पट्ट पर या मुनादी कराकर इसकी जानकारी दी जाएगी। ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की एक तिहाई की उपस्थित अनिवार्य है। उसमें कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। चयन वाली ग्राम सभा की यह अनिवार्य शर्त है। ग्रामसभा में प्राथमिकता सर्वसम्मति से चयन को दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होने पर हाथ उठाकर मतदान होगा और जिसे मत मिलेगा, वही ग्राम प्रधान चुना जाएगा।अयोग्य होने पर हटाया जा सकेगाग्राम प्रधान के कार्यकाल के संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। खराब आचरण, समुदाय का विरोध या फिर राजस्व की जिम्मेदारी निभाने में विफलता इसका आधार हो सकता है।विवाद पर उपायुक्त का निर्णय अंतिमग्राम प्रधान के चयन पर विवाद होने की स्थिति में ग्रामसभा इसपर पुनर्विचार कर सकती है। फिर नियमानुसार प्रखंड स्तरीय जांच होगी। अंत में उपायुक्त का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।सहायक सचिव की भी होगी नियुक्तिग्रामसभा में एक सहायक सचिव का पद भी है। उसमें महिलाओं को प्राथमिकता देनी है। उसका कार्यकाल एक साल होगा। हालांकि वह दोबारा चुना जा सकता है। ग्रामसभा बहुमत से उसे कभी भी हटा सकती है।
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