Jamshedpur News: लाइसेंस लेकर ही चापड़ और बड़े चाकू बेच सकेंगे दुकानदार
Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने चापड़बाजी की घटनाओं को कम करने के लिए चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकुओं की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बिक्री अब केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा की जा सकेगी, और खरीद प्रक्रिया का पूरा विवरण पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।

Jamshedpur News: शहर में बढ़ रही चापड़बाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकुओं की खुलेआम बिक्री नहीं हो सकेगी। ऐसे हथियारों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सामान्य घरेलू उपयोग में आने वाले सब्जी काटने वाले छोटे चाकू की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बड़े चाकू और चापड़ की खरीद-बिक्री पूरी तरह निगरानी में रहेगी। नई व्यवस्था के तहत चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकू केवल मटन और मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोग ही खरीद सकेंगे।
खरीदारी के समय दुकानदार को खरीदार का पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसमें आधार कार्ड की प्रति, पूरा पता और संपर्क संबंधी जानकारी रखनी होगी। साथ ही संबंधित थाने को भी इसकी सूचना देनी होगी, ताकि खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध रहे। जिला प्रशासन का मानना है कि हाल के दिनों में विभिन्न इलाकों में चापड़ का इस्तेमाल वारदात में ज्यादा हो रहा है। ऐसे में इन धारदार हथियारों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाकर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की रूपरेखा भी अधिसूचित की जाएगी। बिना लाइसेंस चापड़ या बड़े चाकू बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।
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