पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रेज़री से 15 प्रतिशत से अधिक बिल के भुगतान पर रोक
जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रेज़री के माध्यम से प्रस्तुत बिलों पर 15% से अधिक निकासी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक सोमवार से लागू हुई है, जिससे केवल 15% आवंटन राशि का ही भुगतान किया जा सकेगा। यह निर्णय 2015 में जारी अस्थाई आदेश के आलोक में लिया गया है।

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रेज़री के माध्यम से प्रस्तुत बिल के विरुद्ध 15% से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक सोमवार से ही प्रभावी हुई है। अब किसी भी बिल की कुल आवंटन राशि के मात्र 15% हिस्से का ही भुगतान किया जा सकेगा। दरअसल वित्त विभाग के द्वारा 2015 में जारी अस्थाई आदेश के आलोक में स्थानीय स्तर पर यह कटौती प्रभावी की गई है। वैसे हर साल मार्च के आरंभ में वित्त विभाग से भी संबंध में एक पत्र जारी होने की परंपरा रही है। ये अलग बात है कि इस बार अभी तक वह पत्र ट्रेजरी के पास नहीं आया है।
इसके बावजूद राज्य में पूर्वी सिंहभूम और रांची दो ऐसे जिले हैं, जिन्होंने 15% निकासी के बंधेज को लागू कर दिया है।
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