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दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 5 लाख तक लोन

पूर्वी सिंहभूम में दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों की संख्या 14,457 है। उनमें से 4849 लाभुक सिर्फ गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के...

दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 5 लाख तक लोन
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 29 Jan 2023 05:30 PM
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पूर्वी सिंहभूम में दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों की संख्या 14,457 है। उनमें से 4849 लाभुक सिर्फ गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के हैं। झारखंड सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऋण सह अनुदान हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगमतापूर्वक ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाना है। ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम पांच लाख तक की राशि लाभुकों को दी जाएगी, जिससे वे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उपायुक्त विजया जाधव ने पूर्वी सिंहभूम के स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले दिव्यांगों से अपील की है कि वे इसके लिए आवेदन कर अविलंब योजना का लाभ उठाएं और स्वावलंबी बनें।

ऋण प्राप्त करने की जरूरी शर्तें

आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो, उसकी सालाना पारिवारिक आय पांच रुपये से अधिक नहीं हो, सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं हो, उसने पूर्व में किसी प्रकार का कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थान से ऋण या अनुदान नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर नहीं हो, इन सभी आशय का स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा उसे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की झारखंड राज्य से जारी ऑनलाइन छाया प्रति जमा करनी होगी। आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र और बैंक का खाता नंबर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा।

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