जमशेदपुर के एमजीएम समेत तीन अस्पतालों को कॉर्नियां ट्रांसप्लांट की अनुमति

हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अधिनियम के तहत झारखंड के तीन अस्पतालों को पांच वर्षों के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई बैंक संचालन की अनुमति दी गई है। समिति ने अस्पतालों के मानकों की समीक्षा की। जमशेदपुर में आई बैंक की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जमशेदपुर के एमजीएम समेत तीन अस्पतालों को कॉर्नियां ट्रांसप्लांट की अनुमति

ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स (संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत गठित एडवाइजरी कमेटी ने राज्य के तीन अस्पतालों को पांच वर्षों के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई बैंक संचालन की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान समिति ने पांच अस्पतालों के तकनीकी और कानूनी मानकों की समीक्षा की। इसके बाद टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच), जमशेदपुर और आईरिस सुपर स्पेशियलिटी आई केयर सेंटर, रांची को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई। वहीं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एमजीएमएमसीएच), जमशेदपुर को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के साथ आई बैंक संचालन की भी स्वीकृति मिली है।

पांच केंद्रों का किया गया था निरीक्षण

जानकारी के अनुसार, हाल ही में राज्य स्तरीय टीम ने आई बैंक और कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं के लिए पांच अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इनमें जमशेदपुर के एमजीएम और टीएमएच समेत राज्य के अन्य अस्पताल शामिल थे। स्वीकृति मिलने के बाद अब आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता की प्रक्रिया शुरू होगी।

पहले भी होती थी कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा

जमशेदपुर में लंबे समय से आई बैंक की मांग की जा रही थी। इसके लिए स्थान भी चिह्नित किया गया था, लेकिन आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण मरीजों को कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए कोलकाता या रांची जाना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर आई बैंक में पहले कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद यह सेवा भी समाप्त हो गई। इसके बाद नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया को कोलकाता या रांची भेजा जाता रहा है।

दो संस्थानों के प्रस्ताव अस्वीकृत

समिति ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल, हजारीबाग और कोडरमा रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रस्तावों पर भी विचार किया। हालांकि, मानव संसाधन तथा आवश्यक मशीनों और उपकरणों की उपलब्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण दोनों संस्थानों को अनुमति नहीं दी गई। एडवाइजरी कमेटी ने अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों, मानव संसाधन और अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में प्रत्यारोपण सेवाओं का विस्तार गुणवत्ता, पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि मरीजों को राज्य के भीतर ही बेहतर और समयबद्ध उपचार मिल सके।

बैठक में निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, रिम्स के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. हेमंत नारायण राय, नेत्र विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार, नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा पंत घोष, विभागीय उपसचिव ध्रुव प्रसाद, अधिवक्ता निरुपमा, सरिता पांडेय तथा पूर्व न्यायाधीश शिव नारायण सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।

FAQs

कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए किन अस्पतालों को अनुमति दी गई है?
कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच), जमशेदपुर और आईरिस सुपर स्पेशियलिटी आई केयर सेंटर, रांची को अनुमति दी गई है।
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