अमलेश ने अदालत में कहा- रंगदारी के आरोप गलत
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 प्रभाकर कुमार की अदालत में गैंगस्टर अखिलेश सिंह...
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 प्रभाकर कुमार की अदालत में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के भाई अमलेश सिंह बुधवार अदालत में पेश हुआ। अदालत में 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। उसने बताया कि उस पर लगे रंगदारी के आरोप गलत हैं। उसकी ओर से अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बहस की। अमलेश सिंह के खिलाफ सिदगोड़ा थाने में 2016 में रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 12 अगस्त 2016 को सिदगोड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राजदेव सिंह के बयान पर अमलेश सिंह, ज्योति प्रधान, मणिंद्र, राजू यादव और ललित कुमार उर्फ सूर्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अमलेश के खिलाफ गवाह मुकरा : अमलेश सिंह के खिलाफ सिदगोड़ा थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में ब्लूस्कोप कंपनी के पदाधिकारी राजीव उपाध्याय की गवाही हुई। अदालत में उन्होंने कहा कि उन्हें रंगदारी मामले की जानकारी नहीं है। क्या मामला है वह भी नहीं मालूम। अमलेश सिंह के खिलाफ सिदगोड़ा थाने में ब्लूस्कोप कंपनी में आयरन और स्क्रैप वाले ट्रक-ट्रेलरों से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है।