कल्लू घोष हत्याकांड में होलिया समेत 5 दोषी करार
बिष्टूपुर के धतकीडीह हरिजन बस्ती के रहने वाले कल्लू घोष हत्याकांड में एडीजे 5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को होलिया मुखी, गणेश घोष उर्फ खुजली गणेश, टीका मुखी, विकास मुखी उर्फ खून मुखी और ज्योति मुखी को...
क्रासर- फैसला आज18 मई 2016 को मारी थी कल्लू को गोलीघर के बाहर की हवाई फायरिंग कर दी थी धमकीजमशेदपुर । संवाददाताबिष्टूपुर के धतकीडीह हरिजन बस्ती के कल्लू घोष हत्याकांड में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर फैसला शुक्रवार को होगा। इस मामले में दस लोगों की गवाही हो चुकी है। एडीजे 5 की अदालत ने गुरुवार को जिन लोगों को दोषी करार दिया हैउनमें होलिया मुखी, गणेश घोष उर्फ खुजली गणेश, टीका मुखी, विकास मुखी उर्फ खून मुखी और ज्योति मुखी शामिल हैं। मृतक कल्लू घोष का भाई मुन्ना घोष के बयान पर बिष्टूपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामला 18 मई 2016 का है। घटना के दिन घर के बाहर कर रहा था योग : घटना के दिन कल्लू घोष अपने घर के चबूतरे पर योग कर रहा था। भाई मुन्ना घोष किसी काम से घर पर आया हुआ था। इसी बीच उसने गोली चलने की आवाज सुनी। बाहर निकलने पर कल्लू को लहुलूहान था और सभी आरोपियों ने लात-घूसे और बट से मारा। साथ ही बारी-बारी से गोली भी मारी। मुन्ना के मुताबिक आरोपियों ने 3-4 हवाई फायरिंग कर गवाही देने पर इसय प्रकार के अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कल्लू घोष पर 26 सितंबर 2015 को भी आरोपियों ने सुबह के समय तलवार से हमला करके जख्मी कर दिया था। मामले में कल्लू घोष की तरफ से अधिवक्ता आरसी कर ने पैरवी की।