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दो दुष्कर्मियों को 10- 10 साल की सजा

परसुडीह की एक विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 अनुज कुमार की अदालत ने दो लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इनका नाम महेंद्र मंडल उर्फ काकू एवं विजय...

दो दुष्कर्मियों को 10- 10 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरFri, 28 Sep 2018 06:57 PM
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परसुडीह की एक विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 अनुज कुमार की अदालत ने दो लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इनका नाम महेंद्र मंडल उर्फ काकू एवं विजय साहू है। इनपर 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल और जेल में रहना पड़ेगा। फैसला 23 पृष्ठों का है।

महेंद्र मंडल शिवमंदिर रोड परसुडीह का रहनेवाला है जबकि विजय साहू उसका दोस्त है। उनके खिलाफ पीड़िता ने परसुडीह थाना में सात जनवरी 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

एफआईआर में पीड़िता ने बताया था कि वह अपने पति के साथ किराए के घर में रहती थी। उस मकान को आरोपित महेंद्र मंडल ने ही दिलवाया था, जिसके कारण उसका घर पर आना-जाना रहता था। महेंद्र ने काम का झांसा देकर महिला से पहले अश्लील हरकत की। उसके बाद उसे धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया।

इस मामले में पीड़िता पक्ष से अधिवक्ता रंजन धारी सिंह नि:शुल्क पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मामले में चार लोगों की गवाही हुई थी। पीड़िता का बयान भी कोर्ट में कराया गया था। दोनों को 10 जनवरी 2015 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद से ही वे जेल में बंद हैं।

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