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झारखंड में बदला नियम, अब 30 दिनों के अंदर स्वत: पास हो जाएगा घर का नक्शा

झारखंड में बदला नियम, अब 30 दिनों के अंदर स्वत: पास हो जाएगा घर का नक्शा

संक्षेप: झारखंड में घर निर्माण के नक्शे के आए आवेदन को 30 दिनों के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक होगा। सक्षम पदाधिकारी अगर आवेदन को लिखित में कोई कारण बताए 30 दिनों के भीतर निपटारा करने में विफल रहते हैं, तो नक्शा स्वत: स्वीकृत माना जाएगा।

Sun, 5 Oct 2025 06:56 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में भवन निर्माण के नक्शे के आए आवेदन को 30 दिनों के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक होगा। सक्षम पदाधिकारी अगर आवेदन को लिखित में कोई कारण बताए 30 दिनों के भीतर निपटारा करने में विफल रहते हैं, तो नक्शा स्वत: स्वीकृत माना जाएगा।

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दरअसल, सभी शहरी स्थानीय निकाय, आरआरडीए और धनबाद स्थित खनिज क्षेत्र के विकास प्राधिकार को द झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 (जेबीबीएल-2016) के खंड 10 के उपखंड 10.6 में संशोधित प्रावधानों का पालन करना बाध्यकारी होगा। इसे लेकर नगरीय प्रशासन निदेशालय ने बीते 15 सितंबर को आदेश जारी किया है। निदेशालय ने बताया है कि इस आदेश पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

इस आदेश से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

विभाग का मानना है कि इस आदेश से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। समयबद्ध योजनाओं की स्वीकृति मिल सकेगी। साथ ही यह कदम शहरी विकास को गति देने और आम लोगों को अनावश्यक देरी से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा।

18 अगस्त को हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

बीते 18 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति में देरी और वसूली के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज याचिका पर सुनवाई कर आदेश पारित किया था। यह आदेश जेबीबीएल-2016 के संशोधित प्रावधानों से संबंधित है। कोर्ट ने पूछा था कि जब बिल्डिंग बॉयलॉज में इसका प्रावधान है, तो अब तक कितने भवनों का नक्शा स्वत: स्वीकृत किया गया।

संशोधित प्रावधानों को वेबसाइट पर दिखाएं

निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में रांची नगर निगम के प्रशासक को एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें निम्न तथ्य हों-

● कितने नक्शे लंबित, कितने स्वत: स्वीकृत

● लंबित नक्शे स्वीकृत नहीं होने के कारण

● संशोधित प्रावधानों को रांची नगर निगम अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करे।

पूर्ववर्ती और संशोधित प्रावधानों में अंतर

पूर्व में यह समय सीमा 15 दिन थी, जिसे 17 अगस्त 2017 के संशोधन के माध्यम से 30 दिन कर दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदन मिलने के सात दिनों के भीतर चित्र या दस्तावेज में संशोधन की मांग कर सकता है। आवेदक को सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा। यदि आवेदक इसमें विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन के गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
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