
झारखंड में अवैध खनन पर हाई कोर्ट सख्त, हेमंत सरकार से मांगा जवाब; क्या कहा
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
11 फरवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी द्वारा नियमों के तहत ही खनन किया जा रहा है। कंपनी किसी तरह का अवैध खनन नहीं कर रही है। बीसीसीएल ने कहा कि अवैध खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर खंडपीठ ने प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से संबंधित तथ्यात्मक डाटा तैयार कर उसे टेबल और चार्ट के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया करें। प्रार्थी ने याचिका दायर कर धनबाद और आसपास के इलाके में अवैध खनन और नियमों का पालन किए बिना खनिज पदार्थों की ढुलाई और इससे हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने का आग्रह अदालत से किया है।

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Mohammad Azamसंक्षिप्त विवरण
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