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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 वर्ष की सजा

सिविल कोर्ट में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर झा ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषी को यह सजा बुक्स ओं एक्ट की धारा छह के तहत सुनाई है।...

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,हजारीबागTue, 28 Jan 2020 02:12 AM
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सिविल कोर्ट में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कौशल किशोर झा ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषी को यह सजा बुक्स ओं एक्ट की धारा छह के तहत सुनाई है। इस मामले में दोषी को 15 वर्ष का कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा हुई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरहद गांव निवासी मोहम्मद जहीर मियां के पुत्र बबन मियां को सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जुर्माना की राशि पीड़िता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है।इस मामले में दोषी ने नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद पीड़िता ने यह मामला मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 5/16 दर्ज कराया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक अजय कुमार मंडल ने कोर्ट के समक्ष कई गवाह और साक्ष्य उपलब्ध कराए। और कोर्ट से दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। बचाव पक्ष ने भी दोषी की ओर से कई पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे।

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