सीआईएसएफ ने मजबूत करने पर दिया जोर ,एचआर नीति का अनावरण
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें बल का आकार 1.5 लाख से बढ़कर 1.9 लाख हो गया है। 2017 के बाद नए पोस्टिंग दिशा निर्देशों के साथ, बल तकनीकी...

बड़कागांव। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा प्रेस व्यक्ति जारी कर बताया गया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश की एक प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है जो देश की रणनीतिक और महत्वपूर्ण संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। कई परिचालन बाधाओं और आकस्मिकताओं के साथ, सेक्टरों और खतरों की विविध प्रकृति बल के लिए सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनाती है। बल में शामिल होने वाले अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती देश के सभी क्षेत्रों से की जाती है जो बल को क्षेत्रीय विविधता के साथ -साथ अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करते हैं। तदनुसारए सीआईएसएफ अधिनियम.1968 की धारा.15 में यह अधिदेश दिया गया है कि बल के प्रत्येक सदस्य को भारत के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।
अंतिम बार 2017 में जारी किए गए पोस्टिंग दिशा निर्देशों के बाद से, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उल्लेखनीय वृद्धि की है और बल में बदलाव हुए हैं। हमारे बल का विस्तार 1.5 लाख से बढ़कर 1.9 लाख से अधिक हो गया है, और हमारी परिचालन इकाईयां 339 से बढ़कर 359 हो गई हैं। हमने जेल सुरक्षा और संसद भवन परिसर जैसे नए क्षेत्रों में भी सुरक्षा प्रदान करने की शुरुआत की है।
प्रौद्योगिकी उपयोग, ड्रोन खतरे और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के बढ़ने के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ऑपरेटिंग वातावरण तेजी से वैश्विक और गतिशील हुआ है। बल को उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार नई तकनीक, कौशल और ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। सामाजिक परिवर्तन, जैसे कि बल में महिलाओं के अधिक शामिल होने और कार्यरत दंपत्तियों के स्थानांतरणध्पोस्टिंग दिशा निर्देशों में विचार करने की आवश्यकता है।
इस गतिशील सुरक्षा वातावरण एवं परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 2017 के अराजपत्रित बल सदस्यों के पोस्टिंग-ट्रांसफर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और इसे बदल दिया गया है।
मानव संसाधन किसी भी सुरक्षा बल का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। मानव संसाधन ;एचआर) की यह नीति 98ः से अधिक बल सदस्यों को ;1,94,053 की स्वीकृत शक्ति में सेद्ध उनके लगभग 38 वर्षों के पूरे सेवा काल में प्रभावित करेगी। यह नीति 2017 की नीति का स्थान लेगी और यह बल के सदस्यों को उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बल में नए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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