अग्रिम राशि लौटाने में आनाकानी का आरोप
धनवार थाना में दिया आवेदन, जांच की मांग (पोस्ट अरखांगो, थाना धनवार, जिला गिरिडीह) ने बताया कि वह गेट-ग्रिल बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता है। व्यवसाय

खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार थाना क्षेत्र के कोड़ाडीह गांव के एक दुकानदार ने मकान मालिक पर अग्रिम राशि लौटाने में आना-कानी करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित अजीत कुमार, निवासी निमाडीह कोलडीहा (पोस्ट अरखांगो, थाना धनवार, जिला गिरिडीह) ने बताया कि वह गेट-ग्रिल बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता है। व्यवसाय के संचालन के लिए उसने गंगापुर कॉलेज के सामने टाटा मोटर्स शो रूम के बगल स्थित एक कमरा रियाजुल अंसारी (निवासी कोड़ाडीह) से एग्रीमेंट के माध्यम से 1 अप्रैल 2025 को किराए पर लिया था। पीड़ित के अनुसार, एग्रीमेंट के तहत प्रतिमाह 3000 रुपये किराया तथा 95,000 रुपये अग्रिम राशि तय की गई थी।
अनुबंध में यह स्पष्ट उल्लेख था कि दुकान बंद करने पर किराया काटकर शेष अग्रिम राशि वापस की जाएगी। अजीत कुमार ने बताया कि दुकान सही ढंग से नहीं चल पाने के कारण उसने 1 जून 2025 को मौखिक रूप से मकान खाली करने की सूचना देकर कमरा खाली कर दिया। मकान मालिक ने एक सप्ताह के भीतर शेष राशि लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई महीने बाद भी पैसा वापस नहीं किया गया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह अपने भाइयों के साथ राशि मांगने मकान मालिक के घर पहुंचा तो उसे टाल-मटोल और असहयोग का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने 29 नवंबर 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित सूचना भी भेजी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि 7 फरवरी 2026 को जब वह पुनः अग्रिम राशि मांगने गया तो मकान मालिक ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित अजीत कुमार ने धनवार थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा शेष बकाया राशि दिलाने की मांग की है।
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