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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल का कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार करने वाले सीताराम सिंह को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने इसके अलावा चार पोस्को एक्ट में दस...

नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल का कारावास
हिन्दुस्तान टीम,गिरडीहThu, 18 Jan 2018 01:24 AM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार करने वाले सीताराम सिंह को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने इसके अलावा चार पोस्को एक्ट में दस हजार का जुर्माना किया है। साथ ही आठ पोस्को एक्ट में तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। बता दें कि देवरी थाना क्षेत्र के पुरनाबथान के सीताराम सिंह को अदालत ने मंगलवार को ही दोषी ठहराया था। पीड़िता के बयान पर देवरी थाना म 13 मई 2014 को यह मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि वह शौच के लिए घर से बाहर गयी थी। पुरनाबथान के सीताराम सिंह पिता कैलाश सिंह वहां आ गया और जबरन उठाकर पेड़ की तरफ ले गया। शोर मचाए जाने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। साथ ही उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों का परीक्षण अदालत में कराया गया।

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