वाहन में डीजे लगाकर गाना बजानेवालों की खैर नहीं
बेंगाबाद में डीजे साउंड के तेज शोर से परेशान होकर अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रात में डीजे साउंड पर प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी।

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। डीजे साउंड अधिष्ठापित कर तेज आवाज में गाना बजाते हुए मुख्य सड़कों पर वाहनों के परिचालन करनेवालों की अब खैर नहीं है। इस तरह के ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत अनुमंडल पदाधिकारी ने सीधी कार्रवाई करने का थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। इस सिलसिले में अनुमंडल पदाधिकारी ने हाई कोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश का हवाला देते हुए सबंधित थाना प्रभारी को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि धार्मिक / विवाह एवं अन्य आयोजनों के अवसर पर डीजे वाहनों में डीजे साउंड अधिष्ठापित कर बाजार या प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं।
जबकि हाईकोर्ट रांची ने एक वाद संख्या में पारित न्यायादेश के आलोक में रात्रि के बाद डीजे साउंड पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। आदेश के उल्लंघन के आलोक में नियमानुसार ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण के नियम 2000 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत डीजे संचालक, कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा थाना प्रभारी के अलावा बीडीओ सहित संबंधित विभाग को भी पत्र भेजकर इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। इधर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करनेवाले संबंधित डीजे संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहा कि इसके पूर्व में खंडोली पर्यटन स्थल से हाल ही के दिनों में डीजे साउंड अधिष्ठापित तीन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। बतला दें कि वाहनों में डीजे साउंड अधिष्ठापित कर तेज आवाज में गाना बजाते हुए मुख्य सड़कों से गुजरने वाले वाहनों से बेंगाबाद में सड़क दुर्घटना भी हुई है जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हुई है। इसके अलावा डीजे वाहनों से लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। डीजे साउंड पर प्रतिबंध से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




