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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने तिसरी थाना क्षेत्र के नावाडीह में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में...

हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा
हिन्दुस्तान टीम,गिरडीहSat, 18 Aug 2018 10:08 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने तिसरी थाना क्षेत्र के नावाडीह में जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में रामेश्वर साह को धारा 302 भादवि में यह सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने 20 हजार रूपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर रामेश्वर को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत ने धारा 307 भादवि में दस साल कारावास व 10 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही धारा 323 भादवि में अदालत ने रामेश्वर को एक साल कारावास की सजा सुनायी है। यह मामला तिसरी थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव का है। नुनमन महतो के बयान पर 01 नवंबर 2010 को तिसरी थाना में कांड संख्या 69/10 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में नुनमन महतो ने कहा था कि 05 अक्तूबर 2010 को वह गांव से पश्चिमी दिशा में स्थित नदी में शौच करने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के ही रामेश्वर साह पिता स्व. हुरो साव टांगी लेकर वहां आया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा तथा टांगी से मारकर उसे घायल कर दिया। रामेश्वर के साथ उनका जमीन का विवाद था इसी को लेकर उन पर हमला किया गया। हो-हल्ला को सुन उनका पुत्र शिवलाल वर्मा वहां पहुंचा और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया। गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। इसके बाद उनका इलाज रांची रिम्स में हुई और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी।

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