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अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करें: जिला जज

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को गिरिडीह मंडल कारा में जेल अदालत तथा कानूनी सेवा आपके द्वारा सेवार्थ संपर्क यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र...

अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करें: जिला जज
हिन्दुस्तान टीम,गिरडीहMon, 20 Nov 2017 01:25 AM
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को गिरिडीह मंडल कारा में जेल अदालत तथा कानूनी सेवा आपके द्वारा सेवार्थ संपर्क यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवनारायण सिंह की अगुवाई में हुआ।

संपर्क यात्रा के तहत जेल में बंद बंदियों को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज ने कहा कि जेल से निकलने के बाद एक कैदी को अच्छे नागरिक के रूप में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आमजनों से भी अनुरोध किया है कि वे अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। न्यायिक दंडाधिकारी रवि चौधरी ने बंदियों को गिरफ्तारी के साथ अभियुक्त के अधिकार विषय पर जानकारी दी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आसिफ इकबाल ने गिरफ्तारी ज्ञापन, प्ली बारगेनिंग, मुकदमा की विभिन्न चरणों की प्रक्रिया, रिमाण्ड के प्रावधानों को बताया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सचिव बिपिन बिहारी गौतम ने कैदियों से जेल में मौजूद पारा लीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता के आवेदनों को कार्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया। अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा एवं समसुल होदा द्वारा मध्यस्थता केंद्र, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के कार्य तथा विधिक सेवा आपके द्वार 100 दिन के कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की।

दूसरी तरफ पीरटांड़ प्रखंड के कुम्हरलालो पंचायत एवं नावाडीह पंचायत भवन में भी सेवार्थ संपर्क यात्रा के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन न्यायिक दंडाधिकारी शंभू महतो की अगुवायी में की गयी। कार्यक्रम में बीडीओ पीरटांड़ बीएन उरांव, अधिवक्ता उदय मोहन पाठक, पीरटांड़ थाना प्रभारी आदि ने भी संबोधित किया।

1734 लोगों को जागरूक किया: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सचिव बिपिन बिहारी गौतम ने बताया कि रविवार को 32 गांवों के 1734 लोगों को डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत समझाया गया। साथ ही इस दौरान नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले योग्य व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है।

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