धावा दल ने जमुआ से 3 बाल मजदूरों का किया रेस्क्यू

Mar 15, 2026 01:13 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अजय दास के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें टिंकू गैराज, यूनाइटेड मोटर गैराज और माथुर होटल शामिल थे। बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है।

धावा दल ने जमुआ से 3 बाल मजदूरों का किया रेस्क्यू

गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में बाल एवं किशोर श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे पैन इंडिया रेस्क्यू एंड रिहेबलिटेशन कैंपेन के अंतर्गत धावा दल द्वारा शनिवार को कार्रवाई की गई। अभियान के तहत जमुआ प्रखंड के टिंकू गैराज, यूनाइटेड मोटर गैराज एवं माथुर होटल में छापेमारी कर तीन बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चे को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अभियान का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जमुआ अजय दास द्वारा किया गया। धावा दल ने सूचना के आधार पर दो सर्विस सेंटर तथा एक होटल में छापेमारी की, जहां कुल तीन नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि बच्चा बाल श्रम की स्थिति में कार्य कर रहा था, जिसके बाद उसे तुरंत वहां से मुक्त कराया गया।रेस्क्यू के बाद बच्चों को आवश्यक देखभाल एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसके पुनर्वास एवं आगे की सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस अभियान में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के सहयोगी संगठन बनवासी विकास आश्रम, गिरिडीह की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था की ओर से सुरेश शक्ति, सचिव, उत्तम कुमार कार्यक्रम समन्वयक, उज्जवल मिश्रा, रूपा कुमारी तथा उत्तम कुमार सिंह सामुदायिक कार्यकर्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। टीम के सदस्यों ने बताया कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन मिलना उनका अधिकार है, इसलिए समाज के सभी लोगों को बाल श्रम के खिलाफ आगे आकर सहयोग करना चाहिए।अभियान के दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भी जागरूक करते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनन अपराध है। यदि कहीं भी बाल श्रम की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण और शिक्षा का अधिकार मिल सके।

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