POCSO Act Man Sentenced to 4 Years for Abducting Minor Girl for Marriage शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास, Godda Hindi News - Hindustan
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शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा के विशेष न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग को भगाने के आरोप में आकाश पासवान को 4 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास का दंड...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाWed, 19 March 2025 05:30 AM
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शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग को भगाने के आरोप को सही पाकर मुफसिल थाना क्षेत्र के हरिपुर गरबन्ना निवासी आकाश पासवान को पोक्सो एक्ट के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई। जुर्माना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने आदेश कोर्ट ने दिया है। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने मुफसिल थाना में 08 अगस्त 23 को दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसकी 15 वर्षीय नावालिग पुत्री 07 अगस्त 23 की सुबह से घर से गायब थी। काफी खोजबीन करने पर उसका पता नहीं चला ।इसके बाद पता चला कि उसे बगल के ही आकाश पासवान ने शादी की लिए से भगा कर ले गया है।

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