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शिविर में वीर परिवार सहायता योजना की मिली जानकारी

शिविर में वीर परिवार सहायता योजना की मिली जानकारी

संक्षेप:

गोड्डा में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कानून से संबंधित जानकारी और बुकलेट का वितरण किया गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रभारी ने बताया कि कानून सभी के लिए समान है और हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

Feb 01, 2026 01:36 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर राजकीय मेला परिसर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित कर आम लोगों को कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान कानून से संबंधित बुकलेट का वितरण किया गया। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम के सदस्यों में शामिल अधिकार मित्र नवीन कुमार ,अजय टूडू ,ललिता कुमारी, अर्चना कुमारी, सुनील कुमार, बासुदेव मणीनंदन कुमार, रामविलास महतो आदि ने ग्रामीणों को विविध जानकारी दी। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिला इकाई की प्रभारी बीके पुनम ने कहा कि कानून हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है।

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कानून समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसे में हमें अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरुक रहना चाहिए। दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करना ही अपराध है। सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। डालसा की टीम ने वीर परिवार सहायता योजना पर प्रकाश डाला। कहा कि शहादत का सम्मान -- न्याय की राह आसान । इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलीों और राज्य पुलिस बलों के उन शहीद जवानों के परिवारों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। नालसा का प्रयास है कि इन वीर परिवारों को नि:शुल्क विधिक सहायता , मुआवजा प्राप्ति और सरकारी लाभ योजनाओं तक पहुंच में सहायता दी जाय। इसके तहत शहीद परिवारों को मुआवजा, पेंशन सहित सरकारी लाभ योजनाओं की जानकारी देना, सरकारी विभागों में लंबित मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना, विधिक अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाना, बच्चों की शिक्षा, नौकरी और आर्थिक सहायता योजनाओं से जोड़ना एवं परिवार के सदस्यसों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना का लाभ सेना, नौ सेना, वायुसेना के शहीद सैनिकों के परिवार, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीवीपी के शहीद जवाहों के परिजन व राज्य पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के परिवार उठा सकते हैं।